शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत लाॅकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक, बीज, कीटनाशी के वितरण एवं परिवहन की व्यवस्था, फसल कटायी उपकरणों के आवागमन एवं कृषि संबंधी कार्यों के संपादन हेतु छूट प्रदान कर दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त छूट सोमवार से शुक्रवार तक ही बैध रहेगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान कार्य के दौरान दो व्यक्तियों में एक मीटर की दूरी रखें। नियमों का पालन न होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
ग्रीष्म एवं खरीफ हेतु कृषि आदानों की व्यवस्था सुचारू रखने, रबी 2019-20 की फसल कटाई तथा खरीफ 2020 हेतु बीज की उपलब्ध आदि के लिए विभिन्न स्तर पर छूट दी गई है। जिसके तहत बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाओं के उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन तथा विक्रय को प्रदत्त छूट की सूचारू व्यवस्था हेतु कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जारी अन्य निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए खुलने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु आदि पर संचालन किया जाए।
रेल्वे रेक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं सड़क मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति हेतु उर्वरकों की आवक, अनलोडिंग व इनके भण्डरण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखने, बीज उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने तथा विक्रय हेतु पंजीकृत बीज विक्रेताओं तक परिवहन करने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक रहेगा। रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाईन हार्बेस्टर, ट्रेक्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्रों के संचालन, जिले के अंदर तथा बाहर परिवहन की व्यवस्था के साथ-साथ रिपेयरिंग हेतु मेकेनिक की गैराज, दुकान, सर्विस सेंटर आदि सुचारू व्यवस्था हेतु खुलने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक रहेगा।
कृषि संबंधी कार्यों के संपादन हेतु छूट प्रदान कर दिशा-निर्देश जारी
कृषि संबंधी कार्यों के संपादन हेतु छूट प्रदान कर दिशा-निर्देश जारी